सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (एससीएसएस) एक सरकारी योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करने में मदद करती है। इस योजना का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र रखना हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद किसी और पर निर्भरता ना बनी रहे। आइए इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं, जिसमें पात्रता, खाता खोलने की प्रक्रिया, ब्याज़ दर और अन्य लाभ शामिल हैं।
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम क्या है?
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (एससीएसएस) एक सरकारी बचत योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करने में मदद करती है। 1 जनवरी, 1956 या उससे पहले जन्मा कोई भी व्यक्ति इसके लिए योग्य है। एससीएसएस खाता खोलने के लिए, आवेदक को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। यह खाता 5 साल तक चलता है और इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। खाते में न्यूनतम जमा रु. 1,000 है और अधिकतम जमा रु. 30 लाख है। साथ ही, अर्जित ब्याज़ पर कोई कर नहीं लगता है।
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम पर ब्याज़ दर
तिमाही ( वित्त वर्ष )
ब्याज़ दर (% वार्षिक )
जनवरी-मार्च (Q4 FY 2023-24)
8.2
अक्टूबर-दिसंबर (Q3 FY 2023-24)
8.2
जुलाई-सितंबर (Q2 FY 2023-24)
8.2
अप्रैल-जून (Q1 FY 2023-24)
8
जनवरी-मार्च (Q4 FY 2022-23)
8
अक्टूबर-दिसंबर (Q3 FY 2022-23)
7.6
जुलाई-सितंबर (Q2 FY 2022-23)
7.4
अप्रैल-जून (Q1 FY 2022-23)
7.4
जनवरी-मार्च (Q4 FY 2021-22)
7.4
अक्टूबर-दिसंबर (Q3 FY 2021-22)
7.4
जुलाई-सितंबर (Q2 FY 2021-22)
7.4
अप्रैल-जून (Q1 FY 2021-22)
7.4
जनवरी-मार्च 2021 (Q4 FY 2020-21)
7.4
अक्टूबर-दिसंबर 2020 (Q3 FY 2020-21)
7.4
जुलाई-सितंबर 2020 (Q2 FY 2020-21)
7.4
अप्रैल-जून 2020 (Q1 FY 2020-21)
7.4
जनवरी-मार्च (Q4 FY 2019-20)
8.6
अक्टूबर-दिसंबर 2019 (Q3 FY 2019-20)
8.6
जुलाई-सितंबर 2019 (Q2 FY 2019-20)
8.6
अप्रैल-जून 2019 (Q1 FY 2019-20)
8.7
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम की पात्रता मापदंड
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (एससीएसएस) की पात्रता मापदंड निम्नलिखित है:
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए या 55-60 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए और voluntary retirement (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लिया होना चाहिए।
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त लोग, जो 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हैं, भी पात्र हैं, बस उन्होंने रिटायर लाभ प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर निवेश किया हो।
राज्य/केंद्र सरकार के उस कर्मचारी के पति या पत्नी भी पात्र हैं, जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई है, बशर्ते कि मृत कर्मचारी की उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक हो।
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम की विशेषताएँ
एससीएसएस एक सुरक्षित और लाभकारी योजना है, जिसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
गारंटीड रिटर्न : एससीएसएस को भारत सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है, इसलिए यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश विकल्पों में से एक है।
ज़्यादा ब्याज़ दर : एससीएसएस में 8.2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज़ मिलता है, जो अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में कहीं बेहतर है।
टैक्स लाभ : एससीएसएस में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत रु. 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है।
सरल निवेश प्रक्रिया : एससीएसएस में निवेश करना आसान है। कोई भी भारत में किसी भी अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में एससीएसएस अकाउंट खोल सकता है।
नियमित ब्याज़ भुगतान : एससीएसएस में ब्याज़ हर तीन महीने में मिलता है, जो निवेशकों को नियमित आय प्रदान करता है।
एससीएसएस कैसे संचालित होता है?
एससीएसएस एक सरकारी बचत योजना है जो भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश विकल्प प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि एससीएसएस कैसे संचालित होती है:
पात्रता : एससीएसएस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए।
खाता खोलना : एससीएसएस खाता किसी भी सरकारी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए, आवेदक को आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आदि जमा करने होंगे।
जमा : एससीएसएस खाते में न्यूनतम जमा रु.1,000 है और अधिकतम रु.30 लाख है।
ब्याज़ दर : एससीएसएस खाते पर ब्याज़ दर हर तिमाही में संशोधित की जाती है। वर्तमान में, इस योजना में 8.2% की ब्याज़ दर मिल रही है।
ब्याज़ भुगतान : एससीएसएस खाते पर अर्जित ब्याज़ का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है, जिसे सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जा सकता है।
एससीएसएस खाता खोलने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे ?
एससीएसएस खाता खोलने के लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
एससीएसएस खाता खोलने के लिए अपने न ज़ दीकी डाकघर या बैंक में जाएं।
एससीएसएस खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ों को अपने आवेदन के साथ जमा करें।
आवश्यक राशि अपने खाते में जमा करें। इसके बाद आपको खाते की पासबुक मिल जाएगी।
एससीएसएस के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं ?
एससीएसएस के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:
पहचान प्रमाण : आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट
पते का प्रमाण : टेलीफोन बिल, बिजली बिल, राशन कार्ड
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (एससीएसएस) एक सरकारी बचत योजना है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करती है।
2.) एससीएसएस के लिए कौन - कौन से लोग पात्र हैं ?
एससीएसएस के लिए पात्र होने के लिए, आपको 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक होना चाहिए। आप एक व्यक्तिगत खाता या अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोल सकते हैं।
3.) एससीएसएस में जमा करने की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है ?
एससीएसएस में जमा करने की अधिकतम सीमा रु.30 लाख है व न्यूनतम जमा राशि की सीमा रु.1,000 है, अर्थात, एससीएसएस में जमा की जाने वाली राशि रु.1,000 से लेकर रु.30 लाख तक हो सकती है।
4.) सीनियर सिटिज़न पेंशन स्कीम की कितनी अवधि है ?
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (एससीएसएस) की अवधि 5 वर्ष है। इस अवधि के बाद, खाताधारक खाते को बंद कर सकता है या इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकता है।
5.) एससीएसएस में जमा को परिसमाप्ति के बाद क्या बढ़ाया जा सकता है ?
एससीएसएस में जमा को परिसमाप्ति के बाद बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका विकल्प सीमित होता है और यह आपके चयन और योजना की शर्तों पर निर्भर करता है।
6.) एससीएसएस में प्रदान की जाने वाली ब्याज़ दर क्या है ?
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम में 8.2% की ब्याज़ दर प्रदान की जाती है। यह ब्याज़ दर तिमाही आधार पर तय की जाती है और वर्तमान में 31 मार्च 2024 तक लागू है।
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (एससीएसएस) एक सरकारी योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करने में मदद करती है। इस योजना का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र रखना हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद किसी और पर निर्भरता ना बनी रहे। आइए इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं, जिसमें पात्रता, खाता खोलने की प्रक्रिया, ब्याज़ दर और अन्य लाभ शामिल हैं।
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम क्या है?
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (एससीएसएस) एक सरकारी बचत योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करने में मदद करती है। 1 जनवरी, 1956 या उससे पहले जन्मा कोई भी व्यक्ति इसके लिए योग्य है। एससीएसएस खाता खोलने के लिए, आवेदक को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। यह खाता 5 साल तक चलता है और इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। खाते में न्यूनतम जमा रु. 1,000 है और अधिकतम जमा रु. 30 लाख है। साथ ही, अर्जित ब्याज़ पर कोई कर नहीं लगता है।
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम पर ब्याज़ दर
तिमाही ( वित्त वर्ष )
ब्याज़ दर (% वार्षिक )
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम की पात्रता मापदंड
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (एससीएसएस) की पात्रता मापदंड निम्नलिखित है:
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम की विशेषताएँ
एससीएसएस एक सुरक्षित और लाभकारी योजना है, जिसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
एससीएसएस कैसे संचालित होता है?
एससीएसएस एक सरकारी बचत योजना है जो भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश विकल्प प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि एससीएसएस कैसे संचालित होती है:
एससीएसएस खाता खोलने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे ?
एससीएसएस खाता खोलने के लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
एससीएसएस के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं ?
एससीएसएस के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:
और पढ़ें : सामान्य एफ़डी और ऑटो-स्वीप एफ़डी के बीच क्या अंतर है?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ’s)
1.) सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम क्या है ?
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (एससीएसएस) एक सरकारी बचत योजना है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करती है।
2.) एससीएसएस के लिए कौन - कौन से लोग पात्र हैं ?
एससीएसएस के लिए पात्र होने के लिए, आपको 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक होना चाहिए। आप एक व्यक्तिगत खाता या अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोल सकते हैं।
3.) एससीएसएस में जमा करने की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है ?
एससीएसएस में जमा करने की अधिकतम सीमा रु.30 लाख है व न्यूनतम जमा राशि की सीमा रु.1,000 है, अर्थात, एससीएसएस में जमा की जाने वाली राशि रु.1,000 से लेकर रु.30 लाख तक हो सकती है।
4.) सीनियर सिटिज़न पेंशन स्कीम की कितनी अवधि है ?
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम (एससीएसएस) की अवधि 5 वर्ष है। इस अवधि के बाद, खाताधारक खाते को बंद कर सकता है या इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकता है।
5.) एससीएसएस में जमा को परिसमाप्ति के बाद क्या बढ़ाया जा सकता है ?
एससीएसएस में जमा को परिसमाप्ति के बाद बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका विकल्प सीमित होता है और यह आपके चयन और योजना की शर्तों पर निर्भर करता है।
6.) एससीएसएस में प्रदान की जाने वाली ब्याज़ दर क्या है ?
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम में 8.2% की ब्याज़ दर प्रदान की जाती है। यह ब्याज़ दर तिमाही आधार पर तय की जाती है और वर्तमान में 31 मार्च 2024 तक लागू है।
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