संपत्ति बिक्री पर टीडीएस क्या होता है: पूरी जानकारी और फाइलिंग विधि
  • Personal
  • Business
  • Corporate
  • Private Banking
  • Privy League
  • NRI Services
  • Investors
  • Personal
  • Business
  • Corporate
  • Private Banking
  • Privy League
  • NRI Services
  • Investors

संपत्ति बिक्री पर टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) एक महत्वपूर्ण टैक्स है जो भारत में संपत्ति ख़रीदारों को देना पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि सरकार को संपत्ति बिक्री से टैक्स मिलता रहे।

आइए इस लेख में, हम जानते हैं कि संपत्ति बिक्री पर टीडीएस क्या है व साथ ही जानेंगे कि ऑनलाइन फ़ाइलिंग, ज़रूरी दस्तावेज़, भुगतान प्रक्रिया क्या है।

संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस कैसे दाखिल करें?

संपत्ति बिक्री पर टीडीएस फ़ाइल करना आसान है, जिसके लिए आप निम्नलिखित स्टेप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं:

  • फ़ॉर्म 26क्यूबी पाएं: संपत्ति लेनदेन के लिए टीडीएस रिटर्न फ़ॉर्म 26क्यूबी पाएं। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
  • विवरण भरें: फ़ॉर्म में सभी ज़रूरी विवरण भरें, जिसमें ख़रीदार और विक्रेता का नाम और पता, संपत्ति का स्थान और भुगतान की राशि शामिल है।
  • टीडीएस की गणना करें: कुल भुगतान के आधार पर टीडीएस की गणना करें। वर्तमान दरों के अनुसार, कुल भुगतान का 1% टीडीएस है। हालांकि, अगर संपत्ति ख़रीद की तारीख से तीन साल बाद बेची जाती है, तो टीडीएस की दर 2% है।
  • टीडीएस जमा करें: चालान 281 का इस्तेमाल करके टीडीएस राशि सरकार के खाते में जमा करें।
  • फ़ॉर्म 26क्यूबी जमा करें: टीडीएस के भुगतान के प्रमाण पत्र के साथ फ़ॉर्म 26क्यूबी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करें।

संपत्ति बिक्री पर टीडीएस के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या है?

संपत्ति बिक्री पर टीडीएस दाखिल करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी:

  • सेल एग्रीमेंट: संपत्ति सेल एग्रीमेंट की एक रजिस्टर्ड कॉपी।
  • संपत्ति विवरण: संपत्ति का स्थान, आकार और आयु जैसे विवरण।
  • पैन कार्ड: ख़रीदार और विक्रेता दोनों का पैन कार्ड।
  • आधार नंबर: हालिया संशोधन के अनुसार, आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है।

इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 194आईए क्या है?

जहाँ तक संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस का संबंध है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 194आईए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह सेक्शन बताता है कि संपत्ति बेचने वाले भारतीय निवासी को कोई भी राशि देने वाले व्यक्ति को उस राशि पर टीडीएस काटना होगा। यह टीडीएस दर इस सेक्शन में निर्धारित है। इसके अलावा, इस सेक्शन के अनुसार, लेनदेन के विवरण और काटे गए टीडीएस का भुगतान सरकार को एक विवरण के माध्यम से करना होगा।

संपत्ति पर टीडीएस का ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप्स क्या हैं?

आप निम्नलिखित स्टेप्स को फ़ॉलो करके संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं:

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएँ और "ई-पेमेंट" विकल्प चुनें।
  • चालान चुनें: संपत्ति पर टीडीएस के लिए चालान 281 चुनें और अपना पैन, टैन और निर्धारण वर्ष जैसी जानकारी भरें।
  • भुगतान विवरण दर्ज़ करें: देय टीडीएस राशि दर्ज़ करें और भुगतान का तरीका चुनें (नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि)।
  • भुगतान की पुष्टि करें: सफल भुगतान के बाद, एक वैरिफिकेशन पेज दिखाई देगा। भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद सुरक्षित कर लें।

संपत्ति बिक्री पर टैक्स दाखिल करने के बाद आप फ़ॉर्म 16बी कैसे पा सकते हैं?

आइए जानते हैं कि आप संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस दाखिल करने के बाद फ़ॉर्म 16बी कैसे पा सकते हैं:

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर लॉगिन करें: आधिकारिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपने खाते में लॉगिन करें।
  • "डाउनलोड" पर जाएँ: "डाउनलोड" के सेक्शन में जाएँ और "फ़ॉर्म 16बी" पर क्लिक करें।
  • विवरण दर्ज़ करें: अपना पैन नंबर, आकलन वर्ष और अन्य ज़रूरी विवरण दर्ज़ करें।
  • फ़ॉर्म 16बी डाउनलोड करें: फ़ॉर्म 16बी डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट लें।

संपत्ति की ख़रीद पर टीडीएस

संपत्ति ख़रीद पर टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) एक ऐसी अवधारणा है जिसके बारे में समझना ज़रूरी है। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 194आईए के अनुसार, ख़रीदारों को संपत्ति की ख़रीद मूल्य पर 1% की दर से टीडीएस काटना ज़रूरी है अगर राशि रु. 50 लाख से ज़्यादा हो। इस प्रावधान को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि सरकार को संपत्ति लेनदेन से टैक्स मिले। हालांकि, यह नियम कृषि भूमि या ग्रामीण संपत्तियों पर लागू नहीं होता है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि संपत्ति ख़रीद पर टीडीएस संपत्ति किराए पर टीडीएस से अलग है।

Latest Comments

Leave a Comment

200 Characters


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस कौन काटता है?

जब कोई संपत्ति बेची जाती है, तो संपत्ति ख़रीदने वाला व्यक्ति (ख़रीदार) विक्रेता को भुगतान करने से पहले संपत्ति की क़ीमत का एक निश्चित हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देता है। इसे ही टीडीएस कहते हैं। यानी, टीडीएस काटने का ज़िम्मा संपत्ति ख़रीदने वाले पर होता है।

संपत्ति लेनदेन पर टीडीएस की सीमा क्या है?

अगर आप कोई संपत्ति रु. 50 लाख से ज़्यादा की ख़रीदते हैं, तो आपको टीडीएस काटना होगा। यानी, अगर संपत्ति की क़ीमत रु. 50 लाख से कम है, तो आपको टीडीएस नहीं देना होगा।

एनआरआई द्वारा संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है?

एनआरआई (गैर-निवासी भारतीय) भी भारत में संपत्ति बेचते समय टीडीएस काटते हैं। यह नियम सभी पर लागू होता है, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। एनआरआई को टीडीएस काटने के लिए एक विशेष नंबर (टीएएन) लेना होता है।

संयुक्त मालिकों के लिए संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस क्या है?

अगर कोई संपत्ति कई लोगों के नाम पर है, तो हर मालिक को अपने हिस्से के हिसाब से टीडीएस काटेगा। यानी, अगर संपत्ति दो लोगों की है, तो दोनों को अपने-अपने हिस्से का टीडीएस देना होगा।

आगे पढ़िए
guide-about-e-t

घर का नक्शा कैसे बनाएं? जानिए घर का नक्शा बनाने का पूरा तरीका

fsi-floor-space-t

बीघा क्या है? वर्ग मीटर, एकड़ और हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करें?

website-hl-358-x-201-1

गृह प्रवेश मुहूर्त: यहाँ जानिए वर्ष 2024 में गृह प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त

और लोड करें