भारत में जब भी कोई व्यक्ति या संस्था किसी वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ज्यादा आय कमाता है, तो उन्हे इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के अनुसार इनकम टैक्स भरना अनिवार्य होता है। पहले, इसकी प्रक्रिया मैन्युअल थी और इनकम टैक्स विभाग में लम्बी कतारों में लगकर भुगतान करना होता था। हालांकि, आजकल तकनीकी वृद्धि के साथ, ऑनलाइन इनकम टैक्स भुगतान करना आसान हो गया है। आइए हम आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स भुगतान की प्रक्रिया के आवश्यक चरणों के बारे में बताएंगे।
ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के लाभ
तुरंत फंड ट्रांसफर: आप आसानी से अपने खाते से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
सीमित समय में भुगतान: नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप कहीं से भी 24 x 7 इनकम टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
ट्रांजेक्शन आईडी: आपके बैंक खाते पर भुगतान की ट्रांजेक्शन आईडी उपलब्ध रहेगी।
सीधे इनकम टैक्स विभाग को भेजें: आपके ई-चालान पर लिखा गया विवरण सीधे इनकम टैक्स विभाग को पहुंचाया जाता है।
भुगतान की स्थिति की जांच: आप टैक्स सूचना नेटवर्क की वेबसाइट पर जाकर अपने भुगतान की स्थिति की जांच कर सकते हैं कि वह विभाग को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ है।
ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट के लिए आवश्यक दस्तावेज़
ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट के सुगम प्रोसेस के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक है:
आपकी आय प्रमाण के लिए वेतन पर्ची व बैंक विवरण के साथ फॉर्म 16
इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी फॉर्म 16ए, 16बी, या 16सी।
बैंक व डाकघर के द्वारा जारी किया गया इंटेरेस्ट प्रमाण पत्र।
टैक्स की डिटेल्स को बताने वाला फॉर्म 26AS
टैक्स बचत निवेश प्रमाण पत्र।
धारा 80डी और 80यू के तहत कटौती का प्रमाण पत्र।
आपका आधार कार्ड।
आपका पैन कार्ड।
· आपके द्वारा लिए गए लोन का विवरण (यदि आपने कोई लोन लिया है)।
ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
आप इनकम टैक्स के ऑनलाइन पेमेंट के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते है:
इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
'क्विक लिंक्स' मेनू में 'ई-पे टैक्स' चुनें: 'क्विक लिंक्स' मेनू के अंतर्गत 'ई-पे टैक्स' विकल्प को चुनें।
पैन/टैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें: अपना पैन/टैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
मोबाइल पर प्राप्त 'ओटीपी' दर्ज करें: मोबाइल पर प्राप्त 'ओटीपी' को दर्ज करें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
‘इनकम टैक्स’ बॉक्स चुनें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें: अगले पेज में, ‘इनकम टैक्स’ बॉक्स को चुनें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
'आकलन वर्ष को' और 'भुगतान मोड के प्रकार' को चुनें: 'आकलन वर्ष को' को '2023-24' और 'भुगतान मोड के प्रकार' को 'स्व-मूल्यांकन टैक्स (300)' के रूप में चुनें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
टैक्स भुगतान विवरण और भुगतान का तरीका दर्ज करें: टैक्स भुगतान विवरण और भुगतान का तरीका दर्ज करें।
'अभी भुगतान करें' पर क्लिक करें: आपको यह पुष्टि करनी होगी कि पिछले पेज में दी गई जानकारी सही है, फिर 'अभी भुगतान करें' पर क्लिक करें।
कैप्चा कोड दर्ज करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें: स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को दर्ज करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
'बैंक में सबमिट करें' पर क्लिक करें: 'बैंक में सबमिट करें' पर क्लिक करें और आपका भुगतान हो जायेगा। भुगतान के बाद, आपको एक रसीद और पुष्टिकरण ई-मेल और एसएमएस के रूप में प्राप्त होगा, जिसमें टैक्स के रूप में भुगतान की गई राशि, बीएसआर कोड, चालान क्रमांक, चालान की तारीख आदि विवरण होंगे।
भारत में जब भी कोई व्यक्ति या संस्था किसी वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ज्यादा आय कमाता है, तो उन्हे इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के अनुसार इनकम टैक्स भरना अनिवार्य होता है। पहले, इसकी प्रक्रिया मैन्युअल थी और इनकम टैक्स विभाग में लम्बी कतारों में लगकर भुगतान करना होता था। हालांकि, आजकल तकनीकी वृद्धि के साथ, ऑनलाइन इनकम टैक्स भुगतान करना आसान हो गया है। आइए हम आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स भुगतान की प्रक्रिया के आवश्यक चरणों के बारे में बताएंगे।
ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के लाभ
ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट के लिए आवश्यक दस्तावेज़
ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट के सुगम प्रोसेस के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक है:
· आपके द्वारा लिए गए लोन का विवरण (यदि आपने कोई लोन लिया है)।
ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
आप इनकम टैक्स के ऑनलाइन पेमेंट के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते है:
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