भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्या है: अर्थ और यह कैसे काम करता है?
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्या है: अर्थ और यह कैसे काम करता है?
जीएसटी ( वस्तु एवं सेवा कर ) क्या है ?
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और इसने कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट आदि। जीएसटी भारतीय कर प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव है। यह एक बहु-स्तरीय कर है जो मूल्य वर्धित कर (वैट) के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मतलब है कि कर केवल मूल्य वर्धित पर लगाया जाता है, न कि उत्पाद या सेवा की पूरी क़ीमत पर। यह कर प्रणाली को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाता है। जीएसटी का उद्देश्य भारत को एक एकल बाज़ार बनाना, कर प्रणाली को सरल बनाना और अप्रत्यक्ष करों के बोझ को कम करना है।
आइए इस लेख में, हम जीएसटी के बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम इसकी विशेषताएँ, कार्यप्रणाली और भारत में इसके प्रभाव पर ग़ौर करेंगे।
जीएसटी में कौन से कर शामिल होंगे ?
भारत में कई अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों को एकल कर प्रणाली में बदलने के लिए 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लाया गया था। जीएसटी कई तरह के करों को मिलाकर एक ही कर बनाकर व्यवसायों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। इससे कर चोरी कम होगी और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही, उपभोक्ताओं को भी कम क़ीमतों पर सामान मिलने की उम्मीद है। यह कर उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, जिससे कर जटिलता कम होती है और व्यापार करना आसान हो जाता है। जीएसटी के तहत विभिन्न श्रेणियों में 5%, 12%, 18% और 28% की दर से कर लगाया जाता है।
आइए जानते हैं कि जीएसटी कर प्रणाली में शामिल कौन-कौन से कर हैं:
केंद्रीय कर : केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क (औषधीय और शौचालय सामग्री), विशेष महत्व के सामानों पर उत्पाद शुल्क (अतिरिक्त), कपड़ा और कपड़ा उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (अतिरिक्त), सीमा शुल्क (अतिरिक्त), सीमा शुल्क (एसएडी) का विशेष अतिरिक्त शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय अधिभार और उपकर।
राज्य कर : राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, लक्ज़री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, ख़रीदारी पर कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ पर कर, राज्य अधिभार और उपकर।
जीएसटी भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है जो व्यापार को सुगम बनाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है।
रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं ?
जीएसटी सामान और सेवाओं पर लगने वाला एकल कर है। यह कई अप्रत्यक्ष करों को एक साथ मिला देता है, जिससे कर प्रणाली सरल हो जाती है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आइए जानते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या है:
कंपनी का पैन कार्ड;
साझेदारी विलेख, ज्ञापन और आशय पत्र (एमओए) / आलेख और आशय पत्र (एओए), निगमन प्रमाणपत्र जैसे गठन का प्रमाण;
व्यवसाय के स्थान का विवरण और प्रमाण (उदाहरण के लिए: किराया समझौता या बिजली बिल);
आपके बैंक खाते का रद्द चेक खाताधारक का नाम, एमआईसीआर कोड, आइएफ़एससी कोड और बैंक शाखा विवरण दिखा रहा है;
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (उदाहरण के लिए: भागीदारों की सूची या निदेशकों की सूची उनके पहचान और पते के प्रमाण के साथ)।
रिटर्न दाखिल करने के मुख्य घटक क्या हैं ?
जीएसटी रिटर्न फ़ाइलिंग के निम्नलिखित मुख्य घटक होते हैं:
एकल रिटर्न : अब अलग-अलग विभागों को अलग-अलग रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए एक ही रिटर्न भरना होगा।
इनवॉइस मिलान : जीएसटीएन पोर्टल आपके दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) को सत्यापित करने के लिए बी2बी इनवॉइस का मिलान करेगा।
अंतरराज्यीय आपूर्ति : राज्य से बाहर भेजे गए सामान या सेवाओं के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
आसान फॉर्म : रिटर्न भरने के लिए अधिकांश करदाताओं को सिर्फ 4 फ़ॉर्म (आपूर्ति रिटर्न, ख़रीदारी पर रिटर्न, मासिक रिटर्न, वार्षिक रिटर्न) का उपयोग करना होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया : रिटर्न और कर भुगतान दोनों ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
आप जीएसटी के तहत भुगतान कैसे कर सकते हैं ?
आप जीएसटी के तहत निम्नलिखित 2 तरीकों से भुगतान कर सकते हैं:
ऑनलाइन भुगतान :
Ø जीएसटी पोर्टल पर चालान बनायें।
Ø अधिकृत बैंक (आरबीआई द्वारा जीएसटी वसूलने के लिए अधिकृत) के साथ ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करें।
Ø भुगतान किए गए चालान को पोर्टल से डाउनलोड करें।
ओवर द काउंटर भुगतान ( ओटीसी ):
Ø चालान प्रिंट करें और संबंधित बैंक में नकद/चेक के साथ जमा करें।
Ø भुगतान प्राप्त होने के बाद, बैंक राशि को आरबीआई को हस्तांतरित करेगा और जीएसटी पोर्टल को पुष्टि भेजेगा।
ध्यान दें : प्रत्येक व्यवसाय को जीएसटी अनुपालन में होना आवश्यक है। अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर को अपडेट करें ताकि आप जीएसटी-अनुपालन चालान बना सकें, ख़र्च रिकॉर्ड कर सकें और जीएसटी रिटर्न तैयार कर सकें।
जीएसटी ( वस्तु एवं सेवा कर ) क्या है ?
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और इसने कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट आदि। जीएसटी भारतीय कर प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव है। यह एक बहु-स्तरीय कर है जो मूल्य वर्धित कर (वैट) के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मतलब है कि कर केवल मूल्य वर्धित पर लगाया जाता है, न कि उत्पाद या सेवा की पूरी क़ीमत पर। यह कर प्रणाली को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाता है। जीएसटी का उद्देश्य भारत को एक एकल बाज़ार बनाना, कर प्रणाली को सरल बनाना और अप्रत्यक्ष करों के बोझ को कम करना है।
आइए इस लेख में, हम जीएसटी के बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम इसकी विशेषताएँ, कार्यप्रणाली और भारत में इसके प्रभाव पर ग़ौर करेंगे।
जीएसटी में कौन से कर शामिल होंगे ?
भारत में कई अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों को एकल कर प्रणाली में बदलने के लिए 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लाया गया था। जीएसटी कई तरह के करों को मिलाकर एक ही कर बनाकर व्यवसायों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। इससे कर चोरी कम होगी और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही, उपभोक्ताओं को भी कम क़ीमतों पर सामान मिलने की उम्मीद है। यह कर उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, जिससे कर जटिलता कम होती है और व्यापार करना आसान हो जाता है। जीएसटी के तहत विभिन्न श्रेणियों में 5%, 12%, 18% और 28% की दर से कर लगाया जाता है।
आइए जानते हैं कि जीएसटी कर प्रणाली में शामिल कौन-कौन से कर हैं:
जीएसटी भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है जो व्यापार को सुगम बनाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है।
रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं ?
जीएसटी सामान और सेवाओं पर लगने वाला एकल कर है। यह कई अप्रत्यक्ष करों को एक साथ मिला देता है, जिससे कर प्रणाली सरल हो जाती है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आइए जानते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या है:
रिटर्न दाखिल करने के मुख्य घटक क्या हैं ?
जीएसटी रिटर्न फ़ाइलिंग के निम्नलिखित मुख्य घटक होते हैं:
आप जीएसटी के तहत भुगतान कैसे कर सकते हैं ?
आप जीएसटी के तहत निम्नलिखित 2 तरीकों से भुगतान कर सकते हैं:
Ø जीएसटी पोर्टल पर चालान बनायें।
Ø अधिकृत बैंक (आरबीआई द्वारा जीएसटी वसूलने के लिए अधिकृत) के साथ ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करें।
Ø भुगतान किए गए चालान को पोर्टल से डाउनलोड करें।
Ø चालान प्रिंट करें और संबंधित बैंक में नकद/चेक के साथ जमा करें।
Ø भुगतान प्राप्त होने के बाद, बैंक राशि को आरबीआई को हस्तांतरित करेगा और जीएसटी पोर्टल को पुष्टि भेजेगा।
ध्यान दें : प्रत्येक व्यवसाय को जीएसटी अनुपालन में होना आवश्यक है। अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर को अपडेट करें ताकि आप जीएसटी-अनुपालन चालान बना सकें, ख़र्च रिकॉर्ड कर सकें और जीएसटी रिटर्न तैयार कर सकें।
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