एडवांस टैक्स क्या है, इसका भुगतान कैसे करें: जानिए अग्रिम कर भुगतान के लाभ और निर्देश
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अक्सर लोगों को यह सवाल रहता है कि क्या उन्हें साल के दौरान ही कुछ एडवांस टैक्स देना है। कभी-कभी, TDS और TCS के रूप में टैक्स काट तो लिया जाता है, तो क्या फिर भी टैक्स भरना है?। यह टैक्स कई बार फाइनल टैक्स से कम हो सकता है। तो, यह जानना जरूरी है कि टैक्सपेयर को कितनी राशि देनी है और न देने या कम देने का क्या नुकसान होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एडवांस टैक्स क्या है।

एडवांस टैक्स क्या है?

यह टैक्स आपको वर्ष के अंत में नहीं, बल्कि वर्ष के दौरान किस्तों में भुगतान करना होता है। यह उन लोगों पर लागू होता है, जिनकी कर देनदारी 10,000 रुपये से अधिक होती है। यह आयकर विभाग द्वारा तय की गई नियत तारीखों पर किया जाता है। यह 'जैसा कमाओ वैसा भुगतान करो' टैक्स के रूप में भी जाना जाता है।

एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी हैं?

अग्रिम कर भुगतान के लिए वे जिम्मेदार हैं, जिनकी वर्ष के दौरान TDS के बाद भी 10,000 रुपये से अधिक कर देनदारी बचती है। यह व्यापारियों, फ्रीलांसरों, पेशेवरों, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, लॉटरी आदि से आय प्राप्त करने वालों पर लागू होता है। यदि आपकी आय टैक्स रिटर्न में दिखाई गई आय से अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स भुगतान करना होगा।

हालांकि,  वो वरिष्ठ लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो और व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं हो, वो अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

एडवांस टैक्स भुगतान की देय तिथि

एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि को नीचे दिए गए टेबल की मदद से समझाया गया है:

 

आखरी तारीक एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट

15 जून तक

15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी

15 सितंबर तक

45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी

15 दिसंबर तक

75% ऑफ टैक्स लायबिलिटी

15 मार्च तक

100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी

 

एडवांस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें:

एडवांस टैक्स भुगतान करने के लिए आप नीचे दिए गए तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

चालान: आयकर चालान के माध्यम से बैंक में नकद या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करें।

आयकर नामा: ऑनलाइन आयकर नामा द्वारा आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आयकर भुगतान कर सकते हैं।

ई-पेमेंट: नैट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप बाइ स्टेप ऑनलाइन टैक्स कैसे भरना है?

यहाँ पर हम आपको बताएंगे के आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग-इन करके अपना टैक्स ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में इनकम टैक्स पोर्टल खोलना है और अपने डिटेल्स डालकर लोग-इन करना है।
  2. फिर जो “Dashboard/डैशबोर्ड” की स्क्रीन खुलेगी उसमें “Menu/मेन्यू” पर आपको “e-file/ई-फाइल“ पर जाना है।
  3. जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपको “e-pay tax/ ई-पे टैक्स“ का ऑप्शन दिखेगा जिसपर आपको क्लिक करना है।
  4. आब आपको “New Payment/नई पेमेंट“ ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  5. जो पेज खुलेगा उसपर सबसे पहला ही ऑप्शन होगा इनकम टैक्स का, जहाँ आपको “Proceed” बटन पर क्लिक करना है।
  6. अब आपको वित्तीय वर्ष चुनना है और पेमेंट के प्रकार में “एडवांस टैक्स (200)” सिलेक्ट कर, “Continue/कंटीन्यू/जारी रखें” पर क्लिक करें।
  7. अपने काम के अनुसार सही जानकारी भरें और आगे बढ़ें।
  8. अपनी सहूलियत के अनुसार पेमेंट करने का तरीका चुनकर “Continue/कन्टिन्यू/जारी रखें” पर क्लिक करें।
  9. अब यहाँ पर कोटक आपकी पेमेंट को आसान बनाता है। अगर आप कोटक के ग्राहक है तो कोटक नेट-बैंकिंग चुने और अगर नहीं तो फिर कोटक पेमेंट गेटवे चुनें।
  10. अपनी जानकारी को जांच लें और फिर “Pay Now” पर क्लिक करें। एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसके अंत में चेकबॉक्स होता है। आपको उस चेकबॉक्स को टिक करना है।
  11. अपने भुगतान के तरीके के अनुसार आपको अब पेमेंट करनी है। जिसके होते ही आपका चालान जनरेट हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।

एक बार जब आपका भुगतान हो जाता है, तो आपको संदेश या ईमेल या दोनों के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है।

अग्रिम कर भुगतान के लाभ

एडवांस टैक्स भुगतान के लाभ नीचे दिए गए हैं:

  • आयकर भार को वित्तीय वर्ष के दौरान बाँटने का अवसर मिलता है।
  • समय पर भुगतान से टैक्सपेयर को बाधाओं से बचाव होता है।
  • शासन को वित्तीय आधार पर योजनाएं बनाने में सहायक होता है।

एडवांस टैक्स की गणना कैसे करें?

एडवांस टैक्स की गणना करने के लिए इन नीचे दिए तरीके का इस्तेमाल करें:

  1. आपको वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी कुल आय का अंश निकालना होता है। तो सबसे पहले अपने आय के स्रोत के अनुसार अपनी टोटल आय पता करें।
  2. इस राशि में से सरकार द्वारा मिलने वाली छूट और बाकी डिडक्शन को घटाकर अपनी टोटल कर-योग्य आय निकालें.
  3. अब इसके अनुसार अपनी टैक्स स्लैब जानें और फिर इसमें से अपना TDS/TCS घटाएँ। अब जो राशि बची है वह आपकी एडवांस टैक्स देय है।
  4. अगर ये 10,000 से ज़्यादा है तो इसको 4 हिस्सों में बाटकर आप ऊपर दी तिथि अनुसार भुगतान कर सकते हैं।

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