ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें? जानें पूरी प्रक्रिया
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भारत में, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। भारत में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने के बाद, सभी व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। यह छोटे व्यवसायों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें कई लाभ प्रदान करता है। जीएसटी पंजीकरण, व्यवसायों को जीएसटी के तहत करों का भुगतान करने और दावा करने के साथ साथ अंतरराज्यीय व्यापार करने में सक्षम बनाता है।

आइए इस लेख में, हम जानते हैं कि व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण क्यों महत्त्वपूर्ण हैं व इसके पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है।

जीएसटी के लिए पंजीकरण करने के लिए पात्रता मापदंड क्या हैं?

भारत में जीएसटी कानून आने के बाद कारोबार करना छोटे व्यवसायों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो चलिए जानते है कि आपके व्यवसाय के जीएसटी पंजीकरण के लिए पात्रता मापदंड क्या है:

  • आपका सालाना कारोबार रु. 20 लाख से अधिक है (कुछ राज्यों में रु. 10 लाख से अधिक)।
  • आप पहले से ही किसी अन्य अप्रत्यक्ष कर (VAT, आबकारी, सेवा कर) के तहत पंजीकृत हैं
  • आप कई राज्यों में कारोबार करते हैं।
  • आप टैक्स लगने वाले सामानों की अंतरराज्यीय आपूर्ति करते हैं।
  • आप ई-कॉमर्स के ज़रिए सामान या सेवाएं बेचते हैं।


ध्यान दें:
यह पूरी सूची नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, आप जीएसटी पोर्टल (gst.gov.in) पर जा सकते हैं।

जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?

यदि आप अपना कारोबार जीएसटी के तहत रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी:

  • व्यवसाय या आवेदक का पैन कार्ड: जीएसटीआईएन सीधे आपके पैन कार्ड से जुड़ा होता है, इसलिए व्यवसाय का पैन कार्ड होना ज़रूरी है।
  • प्रोमोटरों की पहचान और पते का प्रमाण: डायरेक्टरों, पार्टनरों या प्रोमोटरों का PAN, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर ID जैसे पहचान और पते के प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है।
  • व्यवसाय पंजीकरण दस्तावेज़: सभी रजिस्टर्ड संस्थाओं को अपना रजिस्ट्रेशन पेपर जमा करना होता है। उदाहरण के लिए, कंपनियों के लिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट और एलएलपी के लिए एलएलपी एग्रीमेंट।
  • व्यवसाय के स्थान के लिए पते का प्रमाण: रेंटल एग्रीमेंट, बिक्री पत्र, बिजली बिल की कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद या नगरपालिका खाता कॉपी जैसे दस्तावेज़ों से व्यवसाय के स्थान का पता साबित करें।
  • बैंक खाता प्रमाण: बैंक पासबुक के पहले पन्ने की स्कैन कॉपी जमा करें जिसमें लेन-देन और व्यवसाय का पता दिखे।
  • हस्ताक्षर: रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को 2 या 3 डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे। एकल स्वामित्व के लिए डिजिटल हस्ताक्षर ज़रूरी नहीं है।

जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

जीएसटी के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, आप निम्नलिखित स्टेप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं:

नए जीएसटी पंजीकरण के लिए:

  • सरकारी वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और "पंजीकरण" टैब क्लिक करें।
  • प्रारंभिक विवरण दर्ज करें: फ़ॉर्म जीएसटी रेग-01 के भाग-ए में पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और राज्य जैसे आवश्यक विवरण भरें। एक बार-बार उपयोग सत्यापन कोड (ओटीपी) प्राप्त करें और उसे सत्यापित करें।
  • विस्तृत विवरण जमा करें: फ़ॉर्म जीएसटी रेग-01 का भाग-बी डाउनलोड करें, उसे भरें और हस्ताक्षर करें (डिजिटल हस्ताक्षर या ईवीसी द्वारा)। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (उदाहरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र)। आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करें।
  • प्रक्रिया पूरी करें: यदि अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, तो फ़ॉर्म जीएसटी रेग-03 जमा करें। निर्धारित समय सीमा में सभी दस्तावेज़ और जानकारी जमा करें। सत्यापन और अनुमोदन के बाद, आपको जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (फ़ॉर्म जीएसटी रेग-06) प्राप्त होगा।

मौजूदा केंद्रीय और राज्य करों के तहत पंजीकृत डीलरों के लिए

  • ईमेल और मोबाइल नंबर सत्यापित करें: सबसे पहले जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने मौजूदा पैन कार्ड से जुड़े ईमेल और मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
  • फ़ॉर्म जमा करें: निर्धारित अवधि के भीतर फ़ॉर्म जीएसटी रेग-24 जमा करें। इसमें आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ शामिल होंगे।
  • प्रमाणपत्र प्राप्त करें: सत्यापन के बाद, आपको एक अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र (फॉर्म जीएसटी रेग-25) मिलेगा।
  • अंतिम पंजीकरण: सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपको अंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र (फ़ॉर्म जीएसटी रेग-26) जारी किया जाएगा।

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