सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है और ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?
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सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है?

सेल्फ असेसमेंट टैक्सएक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आय और कर संबंधित जानकारी का स्वयं मूल्यांकन करता है और वित्तीय वर्ष के अंत में टीडीएस/टीसीएस और अग्रिम कर को कम करने के बाद बचे हुए कर का भुगतान करता है। यह एक सरल और सुरक्षित तरीका है अपने कर कर्तव्य का पालन करने का।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए, व्यक्ति को अपने आय के सभी स्रोतों को जानना और उनका मूल्यांकन करना होगा। इसमें वेतन, नौकरी से आय, व्यवसाय से आय, संपत्ति से आय, और अन्य सभी स्रोतों से आय शामिल है। व्यक्ति को अपने सभी कर की कटौतियों और छूटों का भी दावा करना होगा।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स की गणना करने के लिए, व्यक्ति को अपने कर के योग्य आय को अपने कर दर से गुना करना होगा।

सेल्फ असेसमेंट टैक्सएक महत्वपूर्ण कर कर्तव्य है। आए इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं, ताकि आप अपने कर का समय पर भुगतान कर सकें।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स की आवश्यकता क्यों है?

सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान तब करना होता है जब कोई करदाता अपनी आय और कर के विवरण की गणना स्वयं करता है, भले ही उसने पहले ही कर का भुगतान कर दिया हो। सेल्फ असेसमेंट टैक्स की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है:

  • आय का अनुमान: करदाता अपनी आय का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम नहीं हो सकता है, जिससे सेल्फ असेसमेंट टैक्स दायित्व उत्पन्न हो सकता है।
  • अप्रत्याशित लाभ: करदाता को किसी अन्य स्रोत से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है, जिससे कर दायित्व उत्पन्न हो सकता है।
  • टीडीएस की अधिक दर: करदाता के वेतन से टीडीएस की दर को सही से काटा नहीं गया हो सकता है, जिससे सेल्फ असेसमेंट की आवश्यकता हो सकती है।
  • नौकरी बदलना: करदाता की नौकरी बदलने पर उसकी नई आय को सही से मूल्यांकन करना आवश्यक होता है।
  • ब्याज़ देयता: करदाता ने कम भुगतान किया हो या अग्रिम कर के भुगतान में देरी की हो, तो ब्याज़ देयता बन सकती है, जिसके लिए सेल्फ असेसमेंट करना आवश्यक हो सकता है।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करना आसान और सुरक्षित है। आप दो तरीकों से सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान कर सकते हैं:

विकल्प 1: आयकर पोर्टल पर लॉग इन किए बिना

1. आयकर पोर्टल पर जाएँ (https://www.incometax.gov.in/) और "ई-पे कर" पर क्लिक करें।

2. अपने पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

3. ओटीपी सत्यापन करें।

4. "आयकर" पर क्लिक करें और मूल्यांकन वर्ष चुनें।

5. भुगतान का प्रकार चुनें (सेल्फ असेसमेंट टैक्स)।

6. कर भुगतान का विवरण भरें।

7. भुगतान मोड चुनें (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या भुगतान गेटवे)।

8. विवरण का पूर्वावलोकन करें और सत्यापित करें।

9. "अभी भुगतान करें" पर क्लिक करें।

10. भुगतान सफल होने पर चालान फॉर्म (सीआरएन) डाउनलोड करें।

विकल्प 2: आयकर पोर्टल पर लॉग इन करके

1. आयकर पोर्टल पर लॉग इन करें।

2. "ई-फाइल" में "ई-पे कर" पर क्लिक करें।

3. "आयकर" पर क्लिक करें और ऑनलाइन भुगतान शुरू करें।

4. आगे बढ़ने के लिए विकल्पों का पालन करें, जैसा कि विकल्प 1 में बताया गया है।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान करने/आंशिक रूप से भुगतान करने के परिणाम क्या हैं?

सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान न करने से कई परिणाम हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • आयकर रिटर्न को दोषपूर्ण माना जा सकता है।

यदि कोई करदाता सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो उसका आयकर रिटर्न दोषपूर्ण माना जा सकता है। इससे करदाता को निम्नलिखित समस्याएँ हो सकती हैं:

Ø आयकर रिटर्न की स्वीकृति में देरी हो सकती है।

Ø करदाता को आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है।

Ø करदाता को जुर्माना या अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है।

  • दंडात्मक परिणाम

यदि कोई करदाता सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पूर्ण या आंशिक भुगतान नहीं करता है, तो उसे "निर्धारणकर्ता-इन-डिफॉल्ट" माना जा सकता है। इससे करदाता को निम्नलिखित दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं:

Ø जुर्माना: सेल्फ असेसमेंट टैक्स की राशि का 20% से 100% तक।

Ø ब्याज़: देय कर की राशि पर 24% प्रति वर्ष की दर से ब्याज़।

Ø अदालत में मुकदमा: करदाता को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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